दिल्ली हिंसा के आरोप में उमर खालिद और शरजील पर चार्जशीट तैयार, लगी ये धाराएं

umar khalid and sharjeel delhi riots
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नई दिल्ली : रविवार को दिल्ली पुलिस ने इसी साल दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने के आरोप में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ कड़कड़डुमा कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस चार्जशीट में स्पेशल सेल ने UAPA(आतंकरोधी कानून) के तहत दाखिल की है। इसमें दोनों के ऊपर आईपीसी (IPC) की कई संगीन धाराओं और ऑर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है।

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दिल्ली पुलिस ने लगाई थी न्यायिक हिरासत की अर्जी-

गौरतलब है कि यह चार्जशीट करीब 930 पेज की है। बता दें कि उमर खालिद को दिल्ली पुलिस की तरफ से 14 सितंबर को दिल्ली हिंसा से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया गया था। वहीं उमर खालिद की न्यायिक हिरासत कड़कड़डूमा कोर्ट ने 20 नवंबर तक के लिए बढ़ा दी । गौरतलब है कि उमर खालिद की न्यायिक हिरासत 30 दिन और बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अदालत में अर्जी लगाई थी।

उमर खालिद के वकील ने किया विरोध-

दिल्ली पुलिस की अर्जी का विरोध करते हुए उमर खालिद के वकील ने कहा कि उमर खालिद ने पुलिस की जांच में पूरी तरह से सहयोग किया है। ऐसे में उमर खालिद पर यह आरोप लगाना कि उसने जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, गलत है। उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई अर्जी गलत है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता कानून में संशोधनों के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसा के बाद 24 फरवरी को सांप्रदायिक झड़पें शुरू हुई थीं, जिसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 200 लोग घायल हो गए थे।

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