नई दिल्ली : भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कहा कि किसी को भी वैक्सीन (Vaccine), दवा (Medicine), अस्पताल में भर्ती होने या इलाज कराने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनके पास आधार (Aadhaar) नहीं है. यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया कि आधार का दुरुपयोग किसी भी आवश्यक सेवा से इनकार करने के बहाने के रूप में नहीं किया जाना चाहिए. कोविड-19 (COVID-19) महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए यह बयान महत्व रखता है, जो पूरे देश में फैल गया है.

जानिए आधार एक्ट
UIDAI ने एक बयान में कहा कि Aadhaar के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म (EHM) स्थापित है जिसका 12 अंकों के बायोमेट्रिक आईडी के अभाव में बेनिफिट्स और सर्विसेज की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए इसका पालन किया जाना चाहिए. अगर किसी निवासी के पास किसी या अन्य कारण से आधार नहीं है तो उसे आधार एक्ट के मुताबिक आवश्यक सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
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बिना आधार के मिलेगी सेवा
अगर किसी के पास आधार नहीं है या किसी कारण से आधार ऑनलाइन वेरिफिकेशन सफल नहीं होता है, तो संबंधित एजेंसी या विभाग को आधार अधिनियम, 2016 में निर्धारित विशिष्ट मानदंडों के अनुसार सेवा प्रदान करनी होगी.
जानिए क्या है जरूरी
UIDAI ने कहा कि आधार केवल सार्वजनिक सेवा में अपनी जवाबदेही और ट्रांसपेरेंसी के लिए ही जरूरी है. साथ ही 24 अक्टूबर 2017 को जारी सर्कूलर में ये भी जारी किया गया था कि आधार के चलते किसी की जरूरी सेवाओं पर प्रभाव ना पड़े.