नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत में ही कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए चिंता का माहौल बना हुआ है. परिस्तिथियों को देखते हुए नए कोरोना से बचाव के लिए तमाम गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है. भारत सहित कई देशों ने ब्रिटेन की और से हवाई यात्रा को भी प्रतिबंधित कर दिया है।

बता दें की इस तरह के हालातों को देखते हुए देश के तमाम हिस्सों में न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर सख्त गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं. कई ऑथोरिटीज अपने यहां न्यू ईयर पार्टी के जश्न को बैन कर रही हैं. न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर अलग-अलग राज्य और शहरों द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस कुछ इस तरह है-
उत्तर प्रदेश ने जारी की गाइडलाइंस –
उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर विशिष्ट गाइडलाइंस जारी की हैं. ये गाइडलाइन नोएडा समेत जिले के तमाम क्षेत्रों पर समान रूप से लागू होगी. न्यू ईयर पार्टीज के ऑर्गेनाइजर्स को संबंधित डीसीपी को अपनी डिटेल्स देने के लिए कहा गया है. उन्हें कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने और एक जगह 100 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा न करने के लिए कहा गया है।
उत्तराखंड में भी सख्त निर्देश-
बता दें की देहरादून के जिला प्रशासन ने न्यू ईयर की शाम सार्वजनिक समारोहों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश देहरादून, ऋषिकेश और मसूरी के तमाम पब, बार और रेस्टोरेंट पर समान रूप से लागू रहेंगे. जिला अधिकारियों के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 और एपिडेमिक डिसीज एक्ट समेत इंडियन पीनल कोड से संबंधित धारा के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
राजस्थान में लगेगा कर्फ्यू-
वही राजस्थान सरकार ने 31 दिसंबर की रात 8 बजे से लेकर 1 जनवरी शाम 6 बजे तक कर्फ्यू का ऐलान किया है. ये प्रतिबंध राजस्थान के उन तमाम शहरों पर लागू होगा जिनकी आबादी एक लाख से ज्यादा है. राज्य सरकार ने बाजारों को 7 बजे तक बंद करने के लिए कहा है. पटाखों की बिक्री और सार्वजनिक स्थलों पर जश्न भी प्रतिबंधित रहेगा।
महाराष्ट्र में जश्न पर पाबंदी-
महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक 7 घंटे का नाइट कर्फ्यू लागू किया है. ये कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक रहेगा. महाराष्ट्र के तमाम बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर न्यू ईयर के जश्न पर पाबंदी है. किसी भी चर्च में 50 से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं है. रात 8 बजे के बाद चर्च में प्रवेश वर्जित है।