उत्तर प्रदेश : अब घर में शराब रखना पड़ेगा भारी, दिखाना होगा लाइसेंस

new liquor policy
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 नई दिल्ली ।  उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी निति को जारी किया है इस निति के तहत अगर आपके पास नियमित रूप से ज्यादा शराब रखी है तो उसके लिए आबकारी विभाग से लइसेंस लेना होगा और आपको हर साल 12 हज़ार रूपए लइसेंसे के रूप में सरकार को देना होगा, यही नहीं बल्कि सरकार को 51 हज़ार पुण्य सिक्योरिटी देनी होगी। बिना लइसेंसे के घर में ज्यादा मात्रा में शराब पायी गयी तो कार्रवाई होगी।

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लइसेंस की प्राप्ति-

शराब का लइसेंस उन्ही लोगो के लिए प्रयाप्त होगा जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स जमा करते आये है। उन्होंने ये भी जारी किया की आवेदन प्राप्त करने से पहले उन्हें सारे इनकम टैक्स रिटर्न की स्लिप दिखानी होगी, इसके साथ आवेदकों को अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी दिखानी होगी ।

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शपत पत्र भी देना होगा-

आवेदकों को इस सन्दर्भ में शपत पत्र भी देना होगा जिसके मुताबिक कोई भी 21 साल की काम आयु के लोगो के लिए ऐसी जगह पर जाना वर्जित होगा साथ ही ये भी बताया गया की उत्तर प्रदेश के मान्य शरब के अलावा कोई अवेध या अनधिकृत या कोई भी और पदार्थ नहीं होना चाहिये ।

यूपी सरकार की नयी निति के मुताबिक देशी ,अंग्रेजी शरब व बीयर फुटकर दुकानों व मॉडल शॉप के लाइसेंस भी रिन्यू किए जाएंगे। देशी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानों के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस में महज 7.5 फीसदी वृद्धि की गई है।

 

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