शिवराज सरकार: सार्वजानिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने वाले और पत्थरबाजों के लिए बनेगा कानून

नई दिल्ली : मध्य प्रदेश कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्रता (धार्मिक स्वतंत्रता) अध्यादेश को मंजूरी दी थी। अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा एलान किया है। उन्‍होंने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को किसी भी सूरत में बख्‍शा नहीं जाएगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ न सिर्फ कड़ी कार्रवाई की जाएगी वरन सजा के साथ नुकसान की रकम भी उनसे वसूली जाएगी।

national big announcement of shivraj govt that law will be made against those who harm public property
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शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि मैनें ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कड़े कानून बनाने का निर्देश दिया है। उन्‍होंने यह भी बताया कि इस पर काम शुरू कर दिया गया है। जल्दी ही उपद्रवियों पर नकेल कसने के लिए कानून सामने आएगा।

कई बार हुईं हैं घटनाएं-

पहली घटना उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में 25 दिसंबर को हुई थी जहां हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था। पत्‍थरबाजी की इस घटना में नौ लोग घायल हो गए थी और पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया था। इसके बाद प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर उन मकानों को चिह्नित किया जहां से पथराव किया गया था।

पत्थरबाजों के मकान जमींदोज-

बीते दिनों उज्जैन और इंदौर में श्रीराम मंदिर के निर्माण के लिए शांतिपूर्ण तरीके से धनसंग्रह करने को निकले रामभक्तों पर अकारण पत्‍थरबाजी की गई थी। इसके बाद इंदौर और उज्जैन के प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई कर पत्थरबाजों के मकान जमींदोज कर कड़ा संदेश दिया था।

इससे पहले धर्म स्वातंत्र्य अध्याय को दी थी मंजूरी-

इससे पहले शिवराज कैबिनेट ने धर्म स्वातंत्र्य (धार्मिक स्वतंत्रता) विधेयक 2020 को 26 दिसंबर को मंजूरी दी थी। यह कानून जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने वालों पर नकेल कसेगा। शिवराज सरकार ने कहा था कि फि‍लहाल धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-2020 को अध्यादेश के माध्यम से लागू किया जाएगा। इससे पहले उत्‍तर प्रदेश में 28 नवंबर 2020 को उप्र विधि विरद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषषेध अध्यादेश-2020 लागू हुआ था।

यही नहीं कर्नाटक के गृह मंत्री बासवराज बोम्मई भी लव जिहाद रोकने के खिलाफ यूपी की तर्ज पर कड़ा कानून बनाने का ऐलान कर चुके हैं।

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