MP में भी लाया जाएगा ‘लव जिहाद’ कानून, अध्यादेश को शिवराज सरकार ने दी मंजूरी

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नई दिलली:- मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है, जिससे जबरन धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर कर शादी करने वालों को कड़ी सजा दी जा सके. बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में लव जिहाद कानून को पास कर दिया गया, जिसके बाद अब मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने भी लव जिहाद कानून को पास कर दिया है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है. इस कानून को फिलहाल मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है. राज्यपाल इस अध्यादेश को स्वीकृति देती हैं तो यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा.

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मध्यप्रदेश सरकार इसे पहले ही विधानसभा सत्र में पारित करना चाहती थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण सत्र को स्थगित करना पड़ा था. हालांकि अब सरकार धर्म स्वातंत्र्य अध्यादेश लाई है, जिसे अगर राज्यपाल की मंजूरी मिलती है तो 6 महीने के अंदर ही विधानसभा में पारित करना होगा. बता दें कि यूपी सरकार के कानून की ही तरह इसमें कुछ चीजे बताई गई हैं जिनपर सजा और जुर्माने का प्रावधान है.

कारावास व जुर्माने का प्रावधान-

अगर आप धमकी, प्रपीड़न, लोभ, विवाह या किसी अन्य तरीके से धोखे का रास्त अपनाकर धर्म परिवर्त कराते हैं, तो इस पर 5 वर्ष की कारावास के साथ 25000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. यह सजा इससे कम नहीं होगी, अगर दलित या नाबालिग या जनजातीय लड़की/युवती के साथ ऐसा किया जाता है तो 10 साल की सजा के साथ 50,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. इस कानून को फिलहाल मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है. अगर राज्यपाल इस अध्यादेश को स्वीकृति देती हैं तब यह कानून राज्य में लागू हो जाएगा.

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