थाना अमांपुर के गाँव करसाना में बनाए जा रहे थे अवैध शस्त्र, पुलिस ने किया गिरफ्तार

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कासगंज : अमांपुर के थानाध्यक्ष गंगा प्रसाद को सूचना मिली थी कि गांव करसाना के आम के बाग में अवैध शस्त्र बनाए जा रहे है। जानकारी पर इंस्पेक्टर ने पुलिस बल के साथ आम के उस बाग में घेराबंदी की जिसमे अवैध शस्त्र बनाए जा रहे थे। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोग भागे। जिनमें से चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मौके से एक देसी रायफल 315 बोर, एक बंदूक 12 बोर, तीन तमंचे 315 बोर, एक कारतूस व एक खोखा कारतूस मिले। बड़ी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाए जाने की सामग्री व उपकरण बरामद हुए।

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प्रेसवार्ता कर जानकारी देते हुए एएसपी आदित्य प्रकाश वर्मा ने बताया कि अमांपुर पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाते हुए नेकसे निवासी जखा, रिकू, सर्वेश निवासी नगला तुर्सी, प्रदीप निवासी चौपारा को गिरफ्तार किया। आरोपितों को पूछताछ के बाद जेल भेजा गया है।

सरिया प्रहार से भाभी की हत्या-

वर्ष 2016 में अमांपुर के गांव रामपुर में सरिया प्रहार कर भाभी की हत्या कर देने के आरोपित को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। 20 जुलाई 2016 को अमांपुर के गांव रामपुर में सीता पत्नी यशपाल की देवर पूरन सिंह ने सरिया प्रहार कर हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में मृतका के भाई गांव नगरिया निवासी सत्यपाल ने पूरन सिंह के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।

 

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इतने जुर्माने से किया दंडित-

पीड़ित पक्ष की ओर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार यादव ने घटना के पक्ष में गवाह और सबूतों को पेश किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकास गोस्वामी ने आरोपित पूरन सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माने की राशि से मृतक के नाबालिग पुत्र-पुत्रियों को 15-15 हजार रुपये दिए जाने के आदेश दिए हैं।

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