लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा सरकार भी ला सकती है कानून

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नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंजूरी दे दी है. बीते दिन प्रदेश की कैबिनेट ने इससे जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दी. अब इसपर कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. हरियाणा सरकार में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले की तारीफ की है. साथ ही कहा है कि हरियाणा में जल्द ऐसा कानून बनाया जाएगा.

 

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अनिल विज ने किया ट्वीट-

अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले पर ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.

यूपी से हुई शुरुआत-

आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लव जिहाद के मसले पर मंथन चल रहा है. उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों ने इसपर बयान दिए. अब जब यूपी ने इसपर अध्यादेश पास कर दिया है, तो ऐसे में हरियाणा और मध्य प्रदेश पर हर किसी की निगाहें हैं.

अनिल विज ने यूपी सरकार के फैसले पर ट्वीट किया कि उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के गुनहगारों पर एक्शन के लिए योगी कैबिनेट ने इस कानून पर अंतिम मुहर लगा दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद. हरियाणा भी लव जिहाद पर शीघ्र कानून बनाएगा.

आपको बता दें कि पिछले लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में लव जिहाद के मसले पर मंथन चल रहा है. उत्तर प्रदेश से ही इसकी शुरुआत हुई थी, जिसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे राज्यों ने इसपर बयान दिए. अब जब यूपी ने इसपर अध्यादेश पास कर दिया है, तो ऐसे में हरियाणा और मध्य प्रदेश पर हर किसी की निगाहें हैं.

यूपी सरकार का अध्यादेश- 

यूपी सरकार ने जिस अध्यादेश को पास किया है, उसके मुताबिक शादी के लिए धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा होगी. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को दो महीने पहले सूचना देनी होगी. इतना ही नहीं, अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपये के जुर्माने के साथ 1-5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है. अगर SC-ST समुदाय की नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3-10 साल की जेल होगी.

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