कोरोना की RTPCR टेस्ट के लिए राज्यों में 400 शुल्क तय करने के लिए SC में याचिका

COVID-19 RT-PCR test
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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना का RTPCR टेस्ट का रेट तय करने के लिए केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है. दरअसल, एक याचिका लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि देश में होने वाले RTPCR टेस्ट का रेट 400 रुपये तय कर दिया जाए. इससे कोरोना के टेस्ट में इजाफा होगा और लोगों को लाभ मिलेगा.

COVID-19 RT-PCR test
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केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब-

इस याचिका को वकील अजय अग्रवाल ने दायर की है. उनका कहना है कि देश में कोरोना के RTPCR टेस्ट की अलग-अलग दर है. पूरे देश में कोरोना के RTPCTR की एक दर तय कर देनी चाहिए. इस पर जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने केंद्र, राज्य सरकारों को नोटिस जारी करके दो हफ्ते में जवाब मांगा है.

आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने RTPCR मोबाइल टेस्टिंग लैबोरेट्री की शुरुआत की थी. कोरोना टेस्टिंग के लिए आईसीएमआर ने देश में स्पाइस जेट के स्पाइस हेल्थ के साथ प्राइवेट भागीदारी के साथ इसे शुरू किया.

RTPCR मोबाइल टेस्टिंग लैबोरेट्री के माध्यम से कोशिश है कि जिन इलाकों में कोविड के मामले ज्यादा होने की संभावना है, वही वैन को ले जाकर लोगों का टेस्ट मौके पर ही कराया जाए. अब कोरोना टेस्ट 500 रुपये खर्च करके कराया जा सकता है. इस टेस्ट के नतीजे भी लोगों को उसी दिन मिल जाएंगे.

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