नई दिल्ली। सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 महामारी के चलते सम्मिलित होने से वंचित रह गये उम्मीदवारों को वर्ष 2021 की परीक्षा में अतिरिक्त अवसर दिये जाने को लेकर दायर एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आज, 24 फरवरी 2021 को फैसला सुना दिया गया है। फैसले के अनुसार, उम्मीदवारों को अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा।

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021-
माना जा रहा है कि उच्य न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाये जाने के बाद संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए अधिसूचना अब जल्द ही जारी कर दी जाएगी। यूपीएससी सीएसई प्रिलिम्स नोटिफिकेशन 2021 को 10 फरवरी को ही जारी किया जाना था। हालांकि, 25 जनवरी की सुनवाई में शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र सरकार व यूपीएससी को मामले में सुनवाई पूरी होने तक सिविल सेवा परीक्षा 2021 की अधिसूचना जारी न करने के निर्देश दिये गये थे।
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प्रयासों की अंतिम संख्या समाप्त-
जिन उम्मीदवारों की वर्ष 2020 की परीक्षा में प्रयासों की अंतिम संख्या समाप्त हो चुकी थी, सिर्फ उन्हीं उम्मीदवारों को अतिरिक्त मौका देने पर केंद्र ने अपनी सहमति जताई थी। वहीं, जो उम्मीदवार वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए अपनी आयु सीमा को पार कर चुके हैं, उन उम्मीदवारों को राहत देने के पक्ष में केंद्र सरकार नहीं थी।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई –
बताया गया है की सुप्रीम कोर्ट में उन उम्मीदवारों को यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में एक और मौका देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई की गई, जो वर्ष 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण अपने अंतिम प्रयास से वंचित रह गए थे, या अंतिम प्रयास वाले उम्मीदवार महामारी के कारण ठीक तरह से अपनी तैयारी नहीं कर सके थे।कुछ उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर उन्हें वर्ष 2021 की परीक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर देने का अनुरोध किया था।