नई दिल्ली: आगरा की अदालत में हाजिर नहीं होने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए हैं। वहीं पूर्व विधानमंडल नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल ने गुरुवार को अदालत में समर्पण कर दिया इस पर अदालत ने दोनों नेताओं की अंतरिम जमानत की अवधि 13 जनवरी तक बढ़ा दी है। तीनों नेताओं को लॉकडाउन के दौरान राजस्थान सीमा से बसों को निकालने के दौरान पुलिस ने पकड़ा था। उनको अंतरिम जमानत मिली थी। अदालत ने सात जनवरी तक समर्पण का आदेश दिया था।

राजस्थान सीमा पर फतेहपुर सीकरी में 19 मई, 2020 को तीनों वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे थे, उन्होंने राजस्थान से श्रमिकों को लाने के लिए भेजीं बसों को उप्र की सीमा में प्रवेश दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन किया था, पुलिस ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और विधान परिषद के पूर्व सदस्य विवेक बंसल आदि के खिलाफ लाकडाउन उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था, 20 मई को पुलिस द्वारा हाजिर करने पर तीनों नेताओं को अदालत ने 16 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे दी थी, कोरोना के कारण हाई कोर्ट की गाइडलाइन के चलते अंतरिम जमानत की अवधि पांच जनवरी तक बढ़ गई है।

5 जनवरी को तीनों की ओर से अधिवक्ता रमा शंकर शर्मा और रामदत्त दिवाकर ने विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए उमाकांत जिंदल की अदालक में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर अदालत ने तीनों नेताओं को सात जनवरी तक मोहलत दे दी थी, लेकिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गुरुवार को भी हाजिर नहीं हुए।