नए कृषि कानून का असर, किसानों के 40 लाख डकारने वाले व्यापारी का मकान नीलाम

agriculture laws attachment ofproperty of trader not payment
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नई दिल्ली : आरोपित व्यापारी बलराम पुत्र मंगराम परिहार के एक हजार वर्ग फीट में बने मकान को एक लाख 45 हजार रुपये में नीलाम कर दिया गया। जमीन की भी नीलामी होनी थी, लेकिन सीमांकन न होने की वजह से कोई बोली लगाने नहीं आया। अब प्रशासन पहले उसका सीमांकन कराएगा।

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नए कृषि कानूनों के तहत किसानों से धोखाधड़ी करने वाले व्यापारी पर ग्वालियर जिला प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। भितरवार ब्लॉक के बाजना गांव में 17 किसानों की धान का 40 लाख रुपये भुगतान नहीं करने वाले व्यापारी की संपत्ति कुर्क करके प्रशासन ने नीलामी शुरू कर दी है।

मकन के बाद खेतों की नीलामी-

मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन पर भितरवार एसडीएम अश्वनी कुमार रावत ने घर और जमीन की नीलामी प्रक्रिया शुरू की। इसमें प्रशासन ने व्यापारी के मकान की शासकीय बोली एक लाख रुपये निर्धारित की। कई बोलियों के बाद एक लाख 45 हजार रुपये की बोली लगाकर गांव के ही सत्येंद्र सिंह रावत ने मकान खरीद लिया। इसके बाद प्रशासन ने व्यापारी के 0.920 हेक्टेयर कृषि भूमि में से आधे रकबे 0.460 हेक्टेयर की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की।

नहीं लगायी किसी ने बोली-

शासकीय गाइडलाइन के अनुसार अधिकारियों ने दो लाख 71 हजार रुपये शुरुआती कीमत तय की। किसी ने भी बोली नहीं लगाई। बोली के इच्छुक लोगों ने बताया कि भूमि पर व्यापारी का कोई कब्जा नहीं है। अब प्रशासन ने सीमांकन करवाना तय किया है।

 

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