नई दिल्ली : औद्धोगिक नगरी में आम्रपाली की सभी विकास परियोजनाओं के लिए 11056 फ्लैट की रजिस्ट्री होनी है। लेकिन परियोजनाओं में महज 1580 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है। जिन फ्लैटों की रजिस्ट्री हुई है। उन्हें 31 मार्च से पहले फ्लैट की रजिस्ट्ररी करानी होगी। अन्यथा आवंटन रद हो सकता है।

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रजिस्ट्री शरू करने का दिया आदेश
वर्ष 2019 में कोर्ट ने आमपाली की सभी विकास परियोजनाओ की रजिस्ट्री शरू करने का आदेश दिया था। लेकिन इसकी शुरूआत नवंबर 2019 से हो पाई थी। रजिस्ट्री शुरू करने के लिए कोर्ट ने एक कोर्ट रिसीवर की नियुक्त की थी। टीम द्वारा फ्लैट खरीदार के सत्यापन के बाद ही रजिस्ट्री हो सकती है। रजिस्ट्री शुरू हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है। लेकिन 1580 फ्लैट की रजिस्ट्री हुई है।
रजिस्ट्री के लिए नही आ रहे आगे
आम्रपाली सफायर -1, सफायर -2 व प्लेटिनम सोसायटी के फलैटों की रजिस्ट्री हुई है। वहीं प्रिंसली एस्टेट सोसाय़टी के फ्लैटों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हुई है। लेकिन रजिस्ट्री शुरू नही हुई है। खरीदारों ने फ्लैटो का सत्यापन तो करा लिया लेकिन रजिस्ट्री के लिए आगे नही आ ऱहे हैं। उधर आम्रपाली की इडेन पार्क जोडिएक और सिलिकान सोसायटी के फलैट का सत्यापन व रजिस्ट्री का काम अब तक शुरू नही हो सका है।
कोर्ट रिसीवर से मिली सूचना
बीते दिन कोर्ट रिसूवर की ओर से सोसायटी के अध्यक्ष को पत्र भेजकर संबंधित फ्लैट खरिदारों से जल्द रजिस्ट्री कराने के निर्देश दिए गए हैं। अन्यथा देरी होने पर उनके फ्लैट की रजिस्ट्री नहीं होगी। ऐसे में संबंधित खरीदारों को कोर्ट जाना होगा। कोर्ट रिसीवर से मिली सूचना के बाद विभाग ने रजिस्ट्री संबंधित काम के लिए अलग से दिन तय किया है।