नई दिल्ली : विशेष अदालत ने आम आदमी पार्टी ( आप ) के विधायक महेंद्र गोयल के खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए दुष्कर्म का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। महेंद्र गोयल रिठाला से विधायक है। वही उनके भाई ईश्वर चंद्र गोयल के खिलाफ भी सूचना तकनीक अधिनियम के तहत केस चलेगा।

विधायक ने किया दुष्कर्म
2019 में एक महिला की शिकायत पर दोनों पर केस दर्ज हुआ था। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। वही आरोपित पक्ष ने खुद को बेगुनाह बताया और ट्रायल का सामना करने की दलील दी। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह पेंशन के सिलसिले में वर्ष 2018 में विधायक से मिलने गई थी। इस दौरान विधायक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद विधायक के भाई ईश्वर चंद गोयल ने भी उसे कई बार फोन किया और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया।

वही कुछ दिन बाद विधायक ने एक बार फिर महिला से दुष्कर्म किया। हालांकि अपनी छवि खराब होने के डर से उसने पुलिस में शिकायत नहीं की और विधायक को माफ कर दिया। लेकिन, फरवरी 2019 में ईश्वर चंद गोयल ने महिला के फोन पर एक अश्लील वीडियो भेजा। इसके बाद उसके पुलिस को शिकायत दी।