मध्यप्रदेश : खाद्य पदार्थों में मिलावट करने पर आजीवन जेल, पढ़ें खास खबर

मध्यप्रदेश-खाद्य-पदार्थ
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नई दिल्ली :मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। इसकी जानकारी राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी। उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब कड़ी सजा दी जाएगी।

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भोपाल में जागरूकता रैली

नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी। इसको देखते हुए मध्यप्रदेश संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई है । इसमें व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।’ बता दें कि दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी।

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मिलावट के खिलाफ लगे नारे

रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था। यह रैली राजधानी के रोशनपुरा से लाल परेड तक निकाली गई थी। इसमें लोगों ने मिलावट के खिलाफ नारे लगाए थे और शुद्ध खाद्य उत्पादों की मांग की थी। जगह-जगह मिलावट को लेकर छापे मारे जाते हैं। पिछले दिनों शहद में मिलावट का मामला देशभर में चर्चा में छाया रहा था। बता दें कि देशभर में खाद्य पदार्थो में मिलावट का काम किया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रहती है।

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