पैन कार्ड : सेबी ने अगले महीने से लागू किये पैन कार्ड के नए नियम

सेबी के नए नियम
सेबी के नए नियम

नई दिल्ली : PAN Card यानी Permanent Account Number होता है। ये एक unique पहचान पत्र है और इसे किसी भी तरह की financial transaction में इस्तमाल किया जाता है।

पैन कार्ड किसी भी बैंक में खाता खोलने, रूपये निकालने या जमा करने, और आयकर देने वालों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण होता   है। पैन कार्ड के नए नियम सेबी ने जिंस गाईड़ लाई से जुड़े एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों के पैन को लेने और उसके रख रखाव को लेकर नियमों में बदलाव किये है। साथ ही ई-पैन को बढ़ावा देने के लिए उपाय किये है । केंद्रीय बजट 2020 में पहली बार पैन सुविधा की घोषणा की गई थी। उसके बाद आयकर विभाग ने ई-पैन सुविधा की शुरुआत की थी। इसे बॉयोमेट्रिक के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है।

 

केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसले, रूस में होगा ISRO का कार्यालय

 

पैनकार्ड के नए नियम

बाजार नियमों ने सेबी के ग्राहक कोड और पैन की अनिवार्य जरूरत पहले ही बदल दिये है। नए नियमों  नई गाईड़ लाई वाले एक्सचेंज के सदस्यों के लिए उस डेरिवेटिव खंड में सौदा करने वाले अपने सभी ग्राहकों के लिए यूसीसी का उपयोग अनिवार्य कर दिया  है । नए एक्सचेंज के सदस्यों को बिना यूसीसी का ब्योरा अपलोड किए बीना कारोबार की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन सदस्यों को जरूरी व़ेरिफ़िकेशन के बाद ही पैन प्राप्त करना और उसे अपने कार्यालय के रिकॉर्ड में रखना जरूरी होगा । वही ई-पैन के मामले में सदस्यों को आयकर विभाग की वेबसाइट पर व़ेरिफ़िकेशन करना होगा और अपने रिकार्ड में पैन की सॉफ्ट कॉपी भी रखनी जरूरी  होगी। सेबी के नए सर्कुलेशन एक अप्रैल 2021 से लागू हो जाएगी।

 

मथुरा आरएसएस कार्यालय पर पथराव। चाँद बाबू, सलमान समेत कई गिरफ्तार

आधार से लिंक करना जरूरी

आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना जरूरी कर दिया है। अगर अपने ने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो अलर्ट हो जाए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पर्मानेंट अकाउंट नंबर और आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 कर दी है। वही  31 मार्च तक यह काम नहीं किया तो आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा और आयकर अधिनियम की धारा 272बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी हो सकता है।

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *