वाराणसी में बकाएदारों पर नगर निगम की कार्रवाही, नही तो संपत्ति कुर्क

वाराणसी
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वाराणसी: वाराणसी में नगर निगम ने बकाएदारों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिये दै है।10 दिन में बकाया नही जमा होने पर 28 फरवरी को बकाएदारो की संपत्ति नगर निगम नीलामी कर देगा। बता दें कि जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों की बैठक की है। और प्रसाशन को 25 करोड़ 13 लाख रुपये की वसूली करने के आदेश दिये हैं। राजस्व वसूली के कार्य में कम प्रगती होने से जिलाधिकारी ने चेतावनी जारी कर कार्रवाही करने के निर्देश जारी किये हैं।

वाराणसी : कर जमा ना होने पर कार्रवाही 

बता दे कि नगर निगम गंगापुर और रामनगर की कर वसूली के खराब प्रगति पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताते हुए निर्देश किया कि 25 फरवरी तक 100 प्रतिशत वसूली सुनिश्चित निगम के द्वारा की जाए। । 10-10 सफाई कर्मियों को लगाकर हर एक प्रत्येक वार्ड में वसूली कराई जाए नही तो मुनादी कर कार्रवाही का जाएगी। फिर भी एक सप्ताह में यदि कर जमा नही करते है। तो इन सभी कर बाकाया दाताऔ का बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए जाएं।

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जब तक वसूली नही,तब तक वेतन नही 

जिला अधिकारी ने निर्देश दिया कि जब तक निकाई कर्मी आपने लक्ष्य की वसूली नहीं करते, तब तक उन की  वेतन नहीं दिया जाएगा।और अधिकारियों ने पैमाइश कर 963 में से 135 शिकायतों के ही समाधान होने पर लेखपालों और डिप्टी कलेक्टर ने बाकाये दारो को नोटिस दिया है। पांच वर्ष से अधिक लंबित 162 मामलों पर सभी पीठासीन और पेशकार को नोटिस देने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जब तक 100 % केस का समाधान नहीं होता तब तब वेतन नहीं दिया जाएगा।

तहसील पिंडरा को भी चेतावनी

बता दें कि जिला अधिकारी ने न्यायिक तहसीलदार को चेतावनी दे कर सभी केसों को डिस्पोज करने का आदेश दिया नही तो किसी भी निगम कर्मी को वेतन नही मिलेगा। साथ ही न्यायिक तहसीलदार ने चेतावनी में कहा है कि 70 लाख की वसुली की जगह 22 लाख वसूली होने पर और एक करोड़ 45 लाख की वसूली पूरी न होने पर भी एसडीएम सदर और तहसील पिंडरा को भी चेतावनी दी है।

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