नई दिल्ली: दिशा रवि पर्यावरण कार्यकर्ता को पटियाला हाउस अदालत से जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें को किसान आंदोलन का समर्थन करने से जुड़ा टूलकिट सोशल मीडिया पर साझा करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अधिकारी ने बताया कि जेल प्रशासन ने रिहाई संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दिशा रवि को रिहा कर किया है।

जमानत कीअर्जी मंजूर
दिशा रवि की एक दिन की कस्टडी खत्म होने पर दिल्ली पुलिस ने उन को पटियाला हाउस अदालत में पेश किया था। जस्टिस धर्मेंद्र राणा ने दिशा की जमानत कीअर्जी मंजूर की थी। उसके के बाद उन्हो को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी। दिशा के वकील ने कोर्ट में कहा कि दिशा का परिवार इतनी रकम देने में सक्षम नहीं है। अदालत ने जमानत देते हुए कहा कि पुलिस द्वारा पेश साक्ष्य कम और ठोस नहीं है। उस मामला में दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए सोशल मीडिया पर जारी ‘टूलकिट गूगल दस्तावेज’ की जांच में बेंगलुरु से दिशा रवि को गिरफ्तार किया था। इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैकब और मुलुक को ट्रांजिट जमानत भी साथ दे दी थी।
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दिशा रवि की मां का बयान
दिशा रवि की मां के अपने बयान में कहा कि अदालत से उनकी बेटी को जमानत मिलने से व्यवस्था में उनका विश्वास मजबूत हुआ है। दिशा रवि की मां मंजुला ने बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि उसकी बेटी को जमानत मिल गई। जिस से व्यवस्था में हमारे विश्वास को मजबूत किया है। साथ मे दिशा के पिता रवि भी मौजूद थे। मंजुला ने कहा कि उनकी बेटी बार-बार उन्हें मजबूत रहने के लिए कह रही थी । उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है।