नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा फैसला सुनाया है। आज हाईकोर्ट में लिए गए आदेश के मुताबिक ये फैसला लिया गया है की प्रदेश में आरक्षण की सीटों के लिए 2015 को ही बेस ईयर बनाया जाये। इसके बाद अदालत ने पंचायत चुनाव को 25 मई तक पूरा करने के आदेश दिए हैं। इससे पहले हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को 15 मई तक पूरा करने के निर्देश दिए थे।

लोगों के चेहरों पर उदासी
आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंचायत चुनाव की सीटों के आरक्षण की सूची जारी करने पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने आरक्षण की अंतिम सूची जारी करने पर 15 मार्च तक की रोक लगाई थी। शनिवार और रविवार को राजनीति से जुड़े रहने वाले लोग इस मसले पर चर्चाओं में मशगूल रहे। आरक्षण सूची में मन मुताबिक, सीटों के आने के बाद चुनाव में दावेदारी ठोक चुके लोगों के चेहरों पर उदासी देखने को मिली। पोस्टर, बैनर छपवाकर प्रचार-प्रसार में लग जाने वाले दावेदार परेशान थे।

Panchayat chunav: आरक्षण वर्गीकरण को लेकर आई आपत्तियों को किया जायेगा दूर
हाथ से निकलीं सीटे
अब उन लोगो को चिंता सताने लगी है की, कहीं आरक्षण में अब फिर हाथ आई उनकी सीट हाथ से तो नहीं निकल न जाए। ठीक उलट उन लोगों को आस बंध गई है, जिनके हाथ से सीट निकल गई थी। वह उम्मीद लगाए बैठे है कि शायद कुछ बदलाव हो जाए। उनको ऐसा लगता है की सीटों के उलटफेर में मन माफिक सीट होने से चुनावी जंग में उतरने का एक मौका उन्हें भी मिल जाए।