नई दिल्ली: काला हिरण शिकार केस में अभिनेता सलमान खान को शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। कोर्ट में उपस्थित रहने की शर्त को असंवैधानिक घोषित करने की सलमान की मांग को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया।
काला हिरण शिकार केस
ज्ञात हो कि काला हिरण शिकार केस में ट्रायल कोर्ट ने सलमान को दोषी करार दिया था। इस सजा के खिलाफ सलमान की अपील पर चल रही सुनवाई में वह कोर्ट में लगातार 17 बार हाजरी माफी ले चुके हैं।वहीं हाईकोर्ट ने उन्हें सेशन कोर्ट में वर्चुअली उपस्थिति होने की अनुमति प्रदान कर दी। वे अब वर्चुअली उपस्थित होने के साथ अपने बेल बांड भी भर सकेंगे। ऐसे में उन्हें कल जोधपुर नहीं आना पड़ेगा।

सलमान खान को नही आने होगें कोर्ट
ज्ञात हो कि सलमान को 6 फरवरी को सेशन कोर्ट में हाजरी देनी थी। इस बीच सलमान ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर वर्चुअली उपस्थिति देने की छूट मांगी। हाईकोर्ट में आज मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांति व न्यायाधीश दिनेश मेहता की खंडपीठ ने दोनों पक्ष सुने।
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सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सहमति जताई
हाईकोर्ट कि खंडपीठ ने वर्तमान प्रोटोकाल और सलमान की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होने वाली दिक्कतों को लेकर सहमति जताई। इसके बाद खंडपीठ ने सलमान को वर्चुअली कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के साथ ही बेल बांड भरने की अनुमति प्रदान कर दी। इस तरह अब कल सलमान जोधपुर नहीं आएंगे। वहीं खंडपीठ ने सलमान से कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें कोर्ट में उपस्थित रहना होगा।
इन मामलों की होनी थी सुनवाई
काला हिरण शिकार मामले में ट्रायल कोर्ट ने 5 अप्रैल 2018 को सलमान खान को दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा सुनाई थी। इस मामले में सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, तब्बू व सोनाली बेन्द्रे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था।
गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था
सलमान खान को उस समय गिरफ्तार कर जोधपुर जेल भेजा गया था। तीन दिन बाद वे कोर्ट से मिली जमानत के आधार पर रिहा हुए थे। सलमान खान ने उन्हें सुनाई गई पांच साल की सजा को चुनौती दे रखी है। वहीं आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने कोर्ट के इस निर्णय को चुनौती दे रखी है।
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