आप नेता सोमनाथ भारती को मिली मारपीट मामले में 2 साल की सज़ा

सोमनाथ भारती
सोमनाथ भारती

नई दिल्ली: अदालत ने आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के कर्मचारियों से मारपीट करने व सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के के मामले में दोषी ठहराया है। अदालत ने कहा कि सभी साक्ष्यों व गवाहों के बयानों से आरोपी का अपराध साबित हुआ है। अदालत ने सोमनाथ भारती को सजा संबंधी फैसला शनिवार को तय किया है।

सोमनाथ भारती

आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली की एक अदालत ने जमानत दे दी है। भारती को यह जमानत उनके दोषी साबित होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दर्ज याचिका के आधार पर दी गई। कोर्ट ने यह जमानत 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर दी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार सुबह आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 2016 में दर्ज एक मामले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के सुरक्षा कर्मचारियों के साथ मारपीट करने के लिए दोषी ठहराया। कोर्ट ने भारती को दो साल की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने कहा कि जुर्माना नहीं भरने पर एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सोमनाथ भारती
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मामले में चार आरोपी हुए बरी

अदालत ने इस मामले में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस मामले में चार आरोपियों जगत सैनी, दिलीप झा, संदीप उर्फ सोनू और राकेश पांडे को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सोमनाथ भारती पर एम्स कर्मचारी के साथ मारपीट करने , सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया। साल 2016 में एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने सुरक्षा कर्मी से मारपीट के मामले में हौज खास थाने में शिकायत दी थी।

परिवार की दी दुहाई

सोमनाथ के वकील ने सजा पर बहस के दौरान कहा कि उनके मुवक्किल ने पूरे मामले की जांच में सहयोग किया। 2016 में हुई उस घटना के दौरान उनका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नही था। वह जनता के बुलाने पर ही अस्पताल पहुंचे थे। सोमनाथ भारती की तरफ से यह भी दलील दी गई कि उन्हें पहली बार अपराधी ठहराया गया है। वो अपने परिवार में इकलौते कमाने वाले शख्स हैं। उन पर बीमार मां और दो छोटे-छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी है।

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