प्रयागराज: सोमवार को इलाहबाद हाईकोर्ट ने बसपा सांसद अतुल राय के मामले में सीओ द्वारा किए जाने के बाद उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश न करने पर जवाब मांगा है। बता दें कि बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप है, इसी मामले में कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए एसएसपी से स्पष्टीकरण मांगा है। राय पर लगे आरोपों की जांच एसएसपी वाराणसी के निर्देश पर सीओ भेलूपुर ने की थी। आरोप है कि जांच के बाद यह रिपोर्ट अदालत में नहीं भेजी गई। मामले की सुनवाई आठ फरवरी को होगी।
बसपा सांसद अतुल राय
अतुल राय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ओमप्रकाश (सप्तम) ने यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राय के वकीलों ने कोर्ट को बताया कि याची के पिता की अर्जी पर एसएसपी वाराणसी के निर्देश पर सीओ भेलूपुर द्वारा जांच की गई है। जांच कर सीओ ने अपनी रिपोर्ट एसएसपी वाराणसी को दे दी। मगर इस रिपोर्ट को अभी तक कोर्ट में भेजा नहीं गया है।

राय के वकीलों का कहना है कि सीओ की रिपोर्ट के मुताबिक याची को एक साजिश के तहत योजना बनाकर झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। कोर्ट अब आठ फरवरी को इस जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगी। इस बीच कोर्ट ने 24 घंटे के अंदर आदेश की प्रति एसएसपी वाराणसी को दिए जाने का निर्देश दिया है।
2019 में लोकसभा चुनाव में बसपा विजयी घोषित
गौरतलब है की अतुल राय मामले में एक मई 2019 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से जेल में बंद हैं। जेल में रहते हुए ही 19 मई 2019 को हुए लोकसभा चुनाव में वह बसपा के टिकट पर विजयी घोषित हुए, लेकिन जमानत न मिलने के कारण अभी तक वह शपथ नहीं ले सके है। राय की नियमित जमानत अर्जी हाईकोर्ट से एक बार खारिज हो चुकी है। दोबारा जमानत अर्जी दी गई है, जो विचाराधीन है। संसद सदस्यता की शपथ लेने के लिए याची की तरफ से पैरोल पर रिहाई के लिए अर्जी दाखिल की गई थी।